नये इनकम टैक्स रेट New Income Tax Rates इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल साल यानि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए. वित्त मंत्री ने आम आदमी को नये बजट में आज आय कर में राहत दी गयी है। आईये देखें कि किस प्रकार से यह राहत हम और आप पर असर करेगी। New IT Slabs / Income Tax Rates for Individuals Financial Year 2017-18, Assessment Year 2018-19
वित्त मंत्री ने 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में इनकम टैक्स 10% से घटा कर 5% कर दिया है.
इसी के साथ धारा 87A के तहत मौजूदा छूट (वर्तमान में 5 लाख रुपये की आय के तक) 3.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये के बीच की कमाई वाले व्यक्तियों के लिए मौजूदा 5000 रुपये से कम करके 2500 रुपये करने का प्रस्ताव है। नए प्रस्ताव से तीन लाख रुपये तक की आय पर देय इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा. धारा 80C में दिए गए प्रावधान के अनुसार 1.5 लाख निवेश करने पर 4.5 लाख तक की आय पर देय इनकम टैक्स जीरो होगा.
साठ साल से कम आयु के लिए Income Tax Rates | |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 2,50,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 2,0,000 से ज्यादा मगर रु 5,00,000 से कम | रु. 2,50,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 5% |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10% सरचार्ज और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 15% सरचार्ज लगेगा.
साठ साल से अधिक और अस्सी साल से कम आयु के लिए Income Tax Rates | |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 3,00,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 3,00,000 से ज्यादा मगर रु 5,00,000 से कम | रु. 3,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 5% |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10% सरचार्ज और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 15% सरचार्ज लगेगा.
अस्सी साल से अधिक आयु के लिए Income Tax Rates | |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 5,00,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10% सरचार्ज और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 15% सरचार्ज लगेगा.