SEBI तथा अन्य कैपिटल मार्केट रेगुलेटर

SEBI तथा अन्य कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन कौन से हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या है, और यह नियामक बोर्ड किस तरह से स्टॉक मार्केट को नियंत्रित और रेगुलेट करता है। और कौन से संस्थान हैं जो भारत के पूँजी बाजारों की निगरानी करते हैं। कैपिटल मार्केट के लिए नियम कौन बनाता है और यदि हमें इस सम्बंध में कोई शिकायत करनी हो तो क्या करना चाहिए। SEBI के अलावा कौन से संस्थान हैं जहां शेयर बाज़ार में हुई अनियमितता की शिकायत की जा सकती है।



SEBI तथा अन्य कैपिटल मार्केट रेगुलेटर
SEBI तथा अन्य कैपिटल मार्केट रेगुलेटर

भारतीय पूंजी बाज़ारों की वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन और निगरानी की जाती है।

वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग अपने पूंजी बाजार विभाग के माध्यम से कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करता है। वित्त मंत्रालय का यह विभाग प्रतिभूति बाजारों के व्यवस्थित विकास और विकास से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही वित्त मंत्रालय का यह विभाग निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय का कैपिटल मार्केट विभाग प्रतिभूति बाजारों में संस्थागत सुधारों के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। नियामक और बाजार संस्थानों का निर्माण इस विभाग के अंतर्गत आता है। इस विभाग के अन्य प्रमुख कार्य हैं निवेशक संरक्षण तंत्र को मजबूत करना और प्रतिभूति बाजारों के लिए कुशल विधायी ढांचा प्रदान करना।



Regulator

Securities & Exchange Board of India (SEBI)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कैपिटल मार्केट के लिए मुख्य रेगुलेटर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित नियामक प्राधिकरण है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक है। सेबी के प्राथमिक कार्यों में भारतीय प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना और विनियमित करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना शामिल है। भारतीय प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने के लिए अपने संबंधित नियामकों द्वारा अनुमति प्राप्त सभी वित्तीय मध्यस्थों को सेबी के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है फिर वो मध्यस्थ चाहे घरेलू हो या विदेशी। भारतीय प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को डीडीपी Designated Depository Participants के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1 9 34 द्वारा शासित है। आरबीआई मौद्रिक और क्रेडिट नीतियों को लागू करने, मुद्रा नोट जारी करने, सरकार के बैंकर होने, बैंकिंग प्रणाली के नियामक, विदेशी प्रबंधक विनिमय, और भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक जबकि भारतीय वित्तीय बाजारों के विकास की दिशा में लगातार काम करते हैं। आरबीआई विभिन्न कानूनों के माध्यम से वित्तीय बाजारों और प्रणालियों को नियंत्रित करता है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1 999 के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजारों को नियंत्रित करता है।

National Stock Exchange

प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की भूमिका में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए नियमों और विनियमों को निर्धारित और लागू करता है। ये नियम और विनियम मेम्बर रेजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी लिस्टिंग , लेनदेन की निगरानी, निवेशकों की सुरक्षा और सेबी / आरबीआई नियमों का सदस्यों द्वारा अनुपालन जैसे कामों के लिए हैं। सेबी द्वारा नियंत्रित एक इकाई के रूप में एनएसई SEBI के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करता है।

Bombay Stock Exchange

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी SEBI के नियमों का पालन करता है और अपने सदस्यों को इसके अंतर्गत नियंत्रित करता है।

SEBI तथा अन्य कैपिटल मार्केट रेगुलेटर निवेशकों के हित में नियमों के पालन को सुनिश्चहित करते हैं। इन सब रेगुलेटरों के अपने अपने शिकायत निवारण विभाग हैं जहां आवश्यकता पड़ने पर शिकायत की जा सकतीं हैं। इसके लिए आप सम्बंधित वेब साइट पर जा कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


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